गाड़ासरई पुलिस ने 62 लीटर अवैध शराब सहित सुरेंद्र साहू और शुभम दुबे को किया गिरफ्तार

132 पाव MD रम, 184 पाव जीनियश व्हीस्की कुल 62 लीटर शराब कीमत 51,720 रुपए

सुरेन्द्र साहू माधोपुर और शिवम दुबे गोरखपुर गिरफ्तार


बैगांचल एक्प्रेस, डिंडोरी, थाना गाडासरई पुलिस के द्वारा रविवार रात 9 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर दमहेड़ी गोरखपुर मेन रोड़, आगंनबाड़ी केन्द्र के पास छापाटोला गोरखपुर में नाकाबंदी कर दमहेडी की ओर से आने वाले वाहनो की तलाशी शुरू की गई। प्राप्त सूचना के अनुसार संदेहास्प्रद सफेद रंग की वैन वाहन क्रमांक MP52TA0601 काफी तेज गति से आते दिखाई दी जिसे पुलिस द्वारा रूकवाया गया। वैन चालक वाहन को रोककर, पुलिस को देखकर वाहन की चाबी कचरे में फेक कर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़कर, पूछताछ की। आरोपी ने अपना नाम सुरेन्द्र साहू पिता सरजू साहू उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम माधोपुर थाना गाडासरई जिला डिण्डौरी मप्र का होना बताया। संदेही आरोपी व उसके कब्जे के वैन वाहन क्रमांक MP52TA0601 की तलाशी लेने पर संदेही आरोपी चालक का ड्रायविंग लायसेस व वैन वाहन क्रमांक MP52TA0601 के RC कार्ड की छायाप्रति व नगदी कुल 640/- रूपये एवं एक लाल रंग का ओप्पो कंपनी का एण्ड्रायड मोबाईल तथा संदेही आरोपी के कब्जे के वैन वाहन क्रमांक MP52TA0601 की तलाशी के दौरान खाकी रंग के 07 नग अलग अलग कार्टून जिनमें विदेशी अंग्रेजी शराब पाई गई। शराब रखने, विक्रय हेतु वाहन द्वारा परिवहन करने के संबंध में वैध दस्तावेज पेश करने हेतु आरोपी को धारा 94 BNSS के तहत जानकारी प्राप्त की गई जो आरोपी द्वारा तत्संबंध कोई वैध दस्तावेज नहीं होना बताया गया।

शराब के प्रत्येक कार्टून को खोलकर देखा तो 03 नग खादी रंग के कार्टून बैच नं 073 में 48 – 48 भर्ती के (कुल 144) पाव MD रम अंग्रेजी शराब, प्रत्येक पाव 180 ML, कीमत 180 रूपये, 04 नग खादी रंग के कार्टून बैच नं 188/15 में 50-50 भर्ती के (कुल 200) पाव जीनियश व्हीस्की, अंग्रेजी शराब, प्रत्येक पाव 180 ML, कीमत 129 रूपये के होना पाया गया। एक सफेद रंग की वैन वाहन क्रमांक MP52TA0601 जिसका इंजन नंबर UEK3C28963 व चेचिस MA1KJ2UEEK3C54838, जिसकी अनुमानित कीमत 03 लाख रूपये, आरोपी के पेंट के जेब से स्वंय का ड्रायविंग लायसेंस व वैन वाहन क्रमांक
MP52TA0601 के RC कार्ड की छायाप्रति, एक नग लाल रंग का ओप्पो कंपनी का एण्ड्रायड मोबाईल कीमती लगभग 10 हजार रूपये व व नगदी कुल 640/- रूपये, सम्पूर्ण शराब की जुमला मात्रा 61.920 लीटर व कुल कीमत 51,720/- रूपये, जुमला सम्पूर्ण संपती की कीमत लगभग 3,62,360/- रूपये
जप्त कर पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया।

आरोपी चालक सुरेन्द साहू पिता सरजू साहू के द्वारा धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध घटित करना पाये जाने पर गवाहों की उपस्थिति में आरोपी सुरेन्द्र साहू पिता सरजू साहू निवासी ग्राम माधोपुर थाना गाडासरई से धारा 23(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लेख किया गया। जिसके द्वारा बताया कि ग्राम गोरखपुर निवासी शिवम दूबे के कहने पर उसके बताये अनुसार ठिकाने से एक व्यक्ति के अवैध शराब देने पर शराब को गोरखपुर लेकर आकर शिवम के गोरखपुर मे मिलने पर साथ मे बजाग छग तरफ विक्रय हेतु चलकर साथ मे विक्री करना व शराब के विक्रय पर अच्छा लाभ होना बताने पर लालच में आकर शिवम दुबे के बताये अनुसार जगह पर पहुंचकर किसी व्यक्ति से अवैध शराब प्राप्त कर अवैध शराब को स्वंय के वैन वाहन में रखकर गोरखपुर लेकर आना बताने पर आरोपी को गिरफ्तारी कर दूसरे आरोपी शिवम दुबे को प्रकरण कायमी की जानकारी होने पर फरार होने की आशंका के मद्देनजर आरोपी शिवम दूबे की गोरखपुर में तलाश के लिए दल रवाना हुआ। गिरफ्तार आरोपी सुरेन्द्र साहू के जरीये फोन से सम्पर्क करने का प्रयास कर रहा था। जो शिवम दूबे को तलब कर आरोपी सुरेन्द्र साहू के अपराध के संबंध मे बताकर पूछताछ की गई। जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी शिवम दूबे पिता श्री अशोक दुबे उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम गोरखपुर थाना गाडासरई के कब्जे से एक नंग स्काई ब्लू रंग का टच एण्ड्रायड मोबाईल कीमती लगभग 10 हजार रूपये को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

जप्ती माल एचसीएम के सुपुर्द मालखाना में जमा कराकर व जप्तशुदा वैन वाहन को सुरक्षार्थ थाना परिसर मे खड़ा कर आरोपीयो को हवालात में बंद कर उनके विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।

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