आबकारी विभाग की कार्यवाही, अवैध शराब के 8 प्रकरण कायम

देशी, विदेशी शराब सहित महुआ शराब के प्रकरण

किराना दुकानों से अंग्रेजी शराब बरामद ?

बैगांचल एक्सप्रेस, डिंडौरी, कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया के निर्देशानुसार तथा प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी सम्हर सिंह धुर्वे के नेतृत्व में जिले में अवैध मदिरा के विनिर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय पर प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से 16 जनवरी 2026 को आबकारी विभाग वृत्त समनापुर द्वारा प्राप्त शिकायतों के आधार पर दबिश देकर सघन कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में अवैध शराब से संबंधित 8 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं।

आबकारी विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के दौरान विभिन्न ग्रामों से अवैध मदिरा एवं महुआ लाहन जप्त किया गया। रामप्यारी पति शंकर, ग्राम कन्हारी से 30 किलोग्राम महुआ लाहन एवं 6 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, नीलमणि पाराशर पिता भारत पाराशर, ग्राम किकरिया स्थित किराना दुकान से 25 पाव देसी मदिरा प्लेन, मानसिंह पिता गुलाब सिंह, ग्राम कन्हरी स्थित किराना दुकान से 15 पाव जीनियस रम विदेशी मदिरा, तेज लाल यादव पिता विष्णु यादव, ग्राम करेगांव से 7 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, अशोक यादव पिता तेज लाल यादव, ग्राम करेगांव से 7 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, श्यामवती बाई पति महेश, ग्राम किकरिया स्थित किराना दुकान से 6 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, शुक्कर बाई पति राम प्रसाद, ग्राम बम्हनी से 6 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब एवं रेशमा पति राजेश यादव, ग्राम बम्हनी से 5 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब जब्त की गई। कार्यवाही में कुल 37 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, 30 किलोग्राम महुआ लाहन, 25 पाव देसी मदिरा प्लेन एवं 15 पाव जीनियस रम विदेशी मदिरा जप्त की गई है। जप्त मदिरा की अनुमानित कुल कीमत 13,900 रुपये आंकी गई है।

उक्त सभी मामलों में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) ‘क’ के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं।कार्यवाही में आबकारी आरक्षक श्री छिद्दी लाल झारिया, मनीष उईके, करिशमा सलामें, नगर सैनिक तोक सिंह मरावी, कोता बाई एवं वाहन चालक कुलदीप उइके का विशेष योगदान रहा।

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