आबकारी विभाग की कार्यवाही में अवैध शराब के 2 प्रकरण कायम

बैगांचल एक्प्रेस, डिंडोरी, जिले में अवैध मदिरा के विनिर्माण, संग्रहण, परिवहन व विक्रय के रोकथाम हेतु 05/01/2026 को आबकारी विभाग वृत्त डिंडोरी में अवैध शराब रखने व बिक्री संबंधी प्राप्त शिकायतों के आधार पर संदिग्ध स्थलों पर दबिश दी गई।
जिसमें आरोपी कृष्ण कुमार पिता स्वर्गीय रामलखन, वार्ड नं 2 सुबखार के टाइगर ढाबा से 104 पाव जीनियस रम, 24 पाव एम. डी. रम, 13 पाव एम. डी. व्हिस्की विदेशी मदिरा एक बिना नं. कि टाटा नैनो में रखी बरामद की गई। एक अन्य कार्यवाही में कमला बाई पति स्व शोभाराम यादव निवासी वार्ड नं 7 के रिहायशी मकान से 24 पाव जीनियस रम विदेशी मदिरा बरामद की गई। जिसकी कुल मात्रा 165 पाव(29.7 वल्क लीटर) विदेशी मदिरा बरामद शराब की अनुमानित कुल कीमत 23560/- रुपए और टाटा नैनो की अनुमति किमत 65000/- रुपए है। उक्त सभी प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) ‘क’, 46(1) तहत पंजीबद्ध किया गया है।

नरेश दास पिता दौलत दास के रिहायशी मकान का समक्ष पंचान विधिवत तलाशी लिए जाने पर आबकारी से संबंधित कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं किया गया जिसका मौका स्थल पर धारा 54 के तहत खाली तलाशी का पंचनामा बनाया गया है।
जिला मुख्यालय में शराब माफिया के हौसले बुलंद
जिला मुख्यालय में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद है। सुबखार क्षेत्र में कई ठिकानों पर अवैध अग्रेंजी शराब बेचे जाने की चर्चा है। वही कई ढाबों सहित मस्जिद मोहल्ला और बस स्टैंड क्षेत्र में शराब माफियाओं के गुर्गे सक्रिय बताए जाते है जो बड़ी मात्रा में शराब की आपूर्ति करते है। सुबखार क्षेत्र में रहने वाला एक व्यक्ति बड़ी मात्रा में अवैध शराब की होम डिलेवरी देने के लिए चर्चित है। जिला मुख्यालय में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग के बड़े सामूहिक अभियान की आवश्यकता है।
उपरोक्त कार्यवाही डिंडोरी कलेक्टर महोदया श्रीमती अंजू पवन भदौरिया के निर्देशानुसार आबकारी उप निरीक्षक सम्हर सिंह धुर्वे, प्रहलाद सिंह चौहान, आबकारी आरक्षक राम भरोस ठाकुर, श्री मनीष उईके, करिशमा सलामें , नगर सैनिक श्री तोक सिंह मरावी, श्रीमती कोता बाई, वाहन चालक कुलदीप उइके, सुरेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा किया गया।

