मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कलेक्‍टर पर ठोका 10 हजार का जुर्माना

कलेक्टर ने मांगी क्षमा, कोर्ट ने नहीं सुनी फरियाद

बैगांचल एक्प्रेस, जबलपुर, हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने पूर्व आदेश के बावजूद सीधी कलेक्टर द्वारा जवाब पेश न करने के रवैये पर नाराजगी जताई और कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। यह राशि कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से जमा करनी होगी।

इस शर्त के पूरे किए जाने पर ही संबंधित विषय पर प्रस्तुत जवाब स्वीकार किया जाएगा। कलेक्टर सोमवंशी इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हाजिर हुए और क्षमा मांगी। लेकिन कोर्ट ने उनकी फरियाद नहीं सुनी। मामला सीधी निवासी सीता सिंह की ओर से दायर याचिका का था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि भूमि अधिग्रहण करते हुए पहले एक करोड 10 लाख 52 हजार रुपये का मुआवजा निर्धारित किया गया था। बाद में दूसरा आदेश जारी कर अवार्ड की राशि घटाकर पांच लाख 40 हजार रुपये कर दी गई। हाई कोर्ट ने सीधी कलेक्टर से इस संबंध में शपथ पत्र पर जवाब मांगा था, लेकिन सीधी कलेक्टर की तरफ से पेश किए गए जवाब में दूसरे आदेश संबंधी तथ्य नहीं थे। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए सीधी कलेक्टर को तलब किया, वह उपस्थित भी हुए और गलती स्वीकार करते हुए माफीनामा पेश किया। हाई कोर्ट ने माफीनामा स्वीकार करते हुए उन पर दस हजार रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया और अवार्ड के संबंध में दूसरा आदेश पेश करने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

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