प्राथमिक शिक्षक दरबारी सिंह परस्ते निलंबित, शराबी बी एल ओ दंडित

बैगांचल एक्सप्रेस, डिंडौरी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने प्राथमिक शिक्षक दरबारी सिंह परस्ते को कर्तव्य में गंभीर लापरवाही एवं निर्वाचन कार्य में बाधा पहुँचाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की गई।

प्रतिवेदन के अनुसार, श्री परस्ते को मतदान केन्द्र क्रमांक 281, कबीरमय खुरखुरीदादर के लिए बी.एल.ओ. (BLO) का दायित्व सौंपा गया था, किंतु उन्होंने निर्वाचन संबंधी गणना फार्म न तो वितरित किए और न ही उन्हें ऑनलाइन फीड किया। लगातार संपर्क करने पर उनका मोबाइल फोन बंद पाया गया तथा वे शराब के नशे की स्थिति में मिले। उनकी इस लापरवाही से मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (SIR) का कार्य प्रभावित रहा और संबंधित मतदान केन्द्र के मतदाता अब तक गणना फार्म प्राप्त नहीं कर सके।

कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने आदेश में उल्लेख किया कि श्री परस्ते का यह आचरण शिक्षक पद की गरिमा के विपरीत है तथा निर्वाचन जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के प्रति उदासीनता दर्शाता है। उनका यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (i), (ii), (iii) एवं 07 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिसके चलते यह कार्रवाई आवश्यक हो गई थी।

निर्वाचन कार्य में गंभीर लापरवाही को देखते हुए म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत प्रदान शक्तियों का उपयोग करते हुए कलेक्टर ने श्री दरबारी सिंह परस्ते, प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला कबीरमय खुरखुरीदादर को निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षाधिकारी कार्यालय कंरजिया निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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