बूढ़नेर में मशीनों से हो रहा रेत उत्खनन, नदी पर ठेकेदार की नादिरशाही

रेत खदान पर नियम कानूनों की उड़ रही धज्जियां

रेत ठेकेदार को खनिज विभाग का नोटिस

बैगांचल एक्सप्रेस, डिंडोरी, जिले के प्राकृतिक संसाधनों का मनमाना दोहन शासन द्वारा अधिकार ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है जिस पर खनिज विभाग के जिम्मेदार अधिकारी आंखे बंद किए बैठे है। शासन के नियम कायदों की सरेआम धज्जियां उड़ रही है जिससे रोकने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, खनिज विभाग की है किंतु जिम्मेदार अधिकारी रेत ठेकेदार की गतिविधियों ने अंजान बने हुए है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान भी जिला खनिज अधिकारी प्रदेश शासन के नियम निर्देशों, GNT के निर्देशों के पालन से अधिक ठेकेदार के आर्थिक हित और व्यावहारिक पहलुओं पर चिंता व्यक्त करते रहे।

शासकीय नियमों की उड़ रही धज्जियां

पर्यावरण संबंधी नियम और दिशानिर्देशो के अनुसार
रेत खनन एक गौण खनिज (Minor Mineral) है और इसके नियमन के लिए राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं, लेकिन केंद्रीय पर्यावरण नियम भी लागू होते हैं।

खनन की सीमाएँ:
खनन की अनुमति केवल सतह से 3 मीटर तक की गहराई या भूजल स्तर (Water Table) तक, इनमें से जो भी कम हो, वहाँ तक ही वैधानिक है।
नदी या नाले के पानी के भीतर उत्खनन की अनुमति नहीं है।किंतु जिले की दिवारी रेत खदान में रेत ठेकेदार गुरमीत सिंह बेदी द्वारा रेत का खनन किया जा रहा है। जिसके लिए नदी के अंदर बकायदा रैम्प बनाकर डंफर, ट्रक और ट्रैक्टरों के आने जाने का रास्ता बनाया गया है। जहां पोकलेन मशीन के माध्यम से नदी के भीतर से रेत को गहराई से निकाल कर बड़ी मात्रा में इकट्ठा किया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया के चलते नदी के आधे हिस्से पर ठेकेदार का अवैध कब्जा है जिससे नदी का प्रवाह पूर्णतः प्रभावित हो रहा है। मशीन अपनी हद तक गहराई से रेत का खनन कर रही जो 3 मीटर से अधिक है। नियमानुसार नदी के भीतर मशीनों से उत्खनन पर रोक है वही नदी के भीतर नदी का प्रवाह रोक कर उत्खनन नहीं किया जा सकता। किंतु जिले में ठेकेदार बाकायदा नदी के भीतर खासा मजबूत रैम्प बनाकर वाहनों को बीच नदी तक ले जाया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा बड़े स्तर पर की गई इन तैयारियों से खनिज विभाग के जिम्मेदार अधिकारी अंजान है। यह नहीं माना जा सकता लोगों का मानना है कि खनिज विभाग के जिम्मेदार लोग समय समय पर खदान पर आते तो है पर ठेकेदार की इन गतिविधियों पर कभी कोई कार्यवाही नहीं की जाती। जिससे स्पष्ट है कि ठेकेदार की नियम विरुद्ध की जा रही गतिविधियों को खनिज विभाग का खुला संरक्षण प्राप्त है।

खनिज विभाग की लापरवाही

जिले की रेत खदानों में मशीनों से हो रहा उत्खनन खनिज विभाग की लापरवाही का नतीजा है, बुधवार को मीडिया द्वारा खदान की स्थिति की जानकारी जिला कलेक्टर को दी गई जिसके बाद जिला कलेक्टर के निर्देश पर खनिज अधिकारी ने खदान का निरीक्षण कर ठेकेदार को नोटिस दिए जाने की कार्यवाही प्रारंभ की है। यदि वर्षाकाल के बाद रेत खनन की अनुमति के बाद खनिज विभाग द्वारा खदानों का निरीक्षण किया जाता तो ठेकेदार की नियम विरुद्ध गतिविधियों को रोका जा सकता था, आगे भी यदि ठेकेदार द्वारा मशीनों से उत्खनन किया जाता है तो खनिज विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्यवाही की जाना चाहिए।

रेत ठेकेदार को खनिज विभाग का नोटिस के

दिवारी रेत खदान पर मशीनों से उत्खनन की फोटो ग्रुपों में वायरल होने पर जिला प्रशासन के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा ठेकेदार को नियम विरुद्ध रेत उत्खनन किए जाने को लेकर नोटिस दिए जाने की जानकारी श्री अशोक कुमार नागले, जिला खनिज अधिकारी द्वारा देते हुए बताया गया कि ठेकेदार के जवाब पर जिला कलेक्टर द्वारा नियमानुसार कार्यवाही ठेकेदार के विरुद्ध की जाएगी। रेत खदान पर ठेकेदार की मनमानी की जानकारी पर जिला खनिज अधिकारी ने दिवारी रेत खदान का निरीक्षण किया, उन्होंने बताया कि उन्हें निरीक्षण के दौरान मशीन नदी के बाहर खड़ी मिली।खनिज अधिकारी ने दिवारी खदान में मशीनों से उत्खनन पर चर्चा करते हुए मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि नदी से रेत भरने के लिए ठेकेदार को दो मशीनों की अनुमति है पर रेत का उत्खनन मशीन से करने पर प्रतिबंध है अतः जिला कलेक्टर ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करेगी।

जिला कलेक्टर का सख्त निर्देश

जिला कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने मीडिया से प्राप्त जानकारी पर खनिज विभाग को तत्काल कार्यवाही के आदेश दिए जिसके बाद ठेकेदार को विभाग द्वारा नोटिस जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। जिला कलेक्टर नियम विरुद्ध उत्खनन और अवैध खनन को लेकर सख्त है जिससे ठेकेदार की मनमानी गतिविधियों पर आगे सख्त कार्यवाही संभव है वही जिले में अवैध खनन कारोबारियों पर लगाम कसे जाने की संभावना है।

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