शाहिद खान के विरुद्ध 3 (1) (द),(ध) सहित BNS की अन्य धाराओं में मामला दर्ज

बैगांचल एक्प्रेस, डिंडोरी, कोतवाली पुलिस ने शाहिद खान निवासी मोहदा के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस),2023, 296, 115(2), 351(2)3(5) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015) 3 (1) (द),(ध) के अंतर्गत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है।

उक्त मामले में पुलिस को की गई शिकायत के अनुसार फरियादी बबलू वनवासी पिता बिरझा वनवासी जाति कोल उम्र 38 साल निवासी वार्ड क्र. 12 पुरानी डिंडौरी थाना कोतवाली डिंडौरी का हमराह बहन चमेली बाई, मोहल्ले की दुर्गा बाई के थाना उपस्थित आकर जबानी बताकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं उपरोक्त पते पर रहता हूं, पल्लेदारी का काम करता हूं। मेरी पत्नी करीबन 2 साल से अपने मायके ग्राम मोहदा में रह रही है। दिनांक 21.10.25 को मेरा लडका नर्बद कुमार उम्र 16 साल, मेरे ससुराल ग्राम मोहदा मे मेहमानी में गया था। जिसने दोपहर को घर आकर बताया कि मुझे ग्राम मोहदा में शाहिद खान और उसके साथी ने मिलकर मारपीट की और धमकी दी। तब मैने शाहिद खान को समझाइश के लिये अपने घर बुलाया था। तब शाहिद खान मेरी सास् कस्तूरा बाई व मेरी पत्नी पार्वती बाई व साला महेन्द्र के साथ आया। रात करीबन 8.00 बजे मेरे घर पहुंचते ही मुझे सभी लोग मां बहन की बुरी बुरी गालियां देते हुये बोल रहा था कि …… अपने लडके को गुंडा बनाया है। शाहिद खान मुझे जानता है कि मै आदिवासी कोल समाज का हू फिर भी मुझे जातिगत बुरी बुरी गालिया देने लगा तब मैने शाहिद खान को गाली देने से मना किया तो शाहिद खान मुझ से हाथ से धक्का मुक्का कर मारपीट करने लगा इसी बीच मेरी सास कस्तूरी, साला महेन्द्र, पत्नी पार्वती बाई भी मेरे साथ हांथ मुक्का से मारपीट करने लगी। मारपीट होते देख मेरी बहन चमेली बाई, धनेश वनवासी, छोटू वनवासी आकर बीच बचाव करने लगे, तो मेरी बहन चमेली बाई के साथ भी मारपीट की गई। वो सभी लोग बोल रहे थे अगर तेरा लडका और तू दोबारा ग्राम मोहदा आया तो तुम दोनो को जान से खतम कर देंगे। मारपीट से मुझे जाहिरा चोट नहीं है। मेरी बहन चमेली बाई को सिर में एवं दाहिने हाथ में चोट लगी है। घटना के बाद मेहमानी में चले जाने से रिपोर्ट करने नहीं आ पाया था। घटना की बात पार्षद राजेश पारासर को बताया और आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए थाना कोतवाली में अपनी शिकायत लिखवाई है।

उक्त मामले में कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी शाहिद खान के विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015) 3 (1) (द),(ध) सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!