शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर बनायी गयी दुकानों को प्रशासन द्वारा तोड़ा गया

बैगांचल एक्प्रेस, डिंडोरी, करंजिया जनपद अंतर्गत ग्राम किरगी में प्रशासन द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया।

प्रशासन द्वारा जानकारी के अनुसार 31/10/2025 को माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर की याचिका क्रमांक 24431/2025 में पारित आदेश दिनांक 27/06/2025 के परिपालन में ग्राम किरंगी उर्फ प्रतापगढ जनपद करंजिया में अवैध अतिक्रमण के ध्‍वस्‍तीकरण की कार्यवाही की गयी।

ग्राम किरंगी ऊर्फ प्रतापगढ में अनावेदक रधुराज बंजारा पिता सुक्‍खू बंजारा द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध तरीके से पक्‍का निर्माण कर दुकान बनायी गयी थी पूर्व में भी न्‍यायालय नायब तहसीलदार करंजिया के रा.प्र.क् 0034 दिनांक 15/05/2025 द्वारा अति‍क्रमणकर्ता के विरूध बेदखली की कार्यवाही की गयी थी। अनावेदक के द्वारा माननीय उच्‍च न्‍यायालय याचिका दायर की गयी थी जिसमें माननीय उच्‍च न्‍यायालय द्वारा याचिका को खारिज कर अवैध अतिक्रमण के ध्‍वस्‍तीकरण का आदेश पारित किया गया। माननीय उच्‍च न्‍यायालय के आदेश के परिपालन में अनुविभा्गीय अधिकारी(राजस्‍व) बजाग रामबाबू देवांगन के निर्देशन में एवं नायब तहसीलदार करंजिया शेलेश गौड एवं थाना प्रभारी करंजिया नरेद्र पाल थाना प्रभारी समनापुर हरिशंकर तिवारी एवं पटवारी संतोष झारिया , विकास श्रीवास, गनपतिया मरावी ,शैलेन्‍द्र सिह मार्को , नंदकुमार परस्‍ते ,रितेश कुलश , नीलेश गुप्‍ता , अक्षय रार्वट ,सुशील वर्मा एवं हल्‍का पटवारी रवि सिसोधिया एवं पुलिस बल की उपस्थिति में ग्राम किरंगी स्थित शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्‍त कराया गया।जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 180000 लॉख रुपए आंकी गई है।

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