अवैध संबंध के चलते हत्‍या के मामले में दो आरोपीयो को आजीवन कारावास

बैगांचल एक्प्रेस, डिण्‍डौरी, मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा, जिला डिण्‍डौरी द्वारा बताया गया कि, थाना शाहपुरा के अप.क्र. 170/2025 एवं सत्र प्र.क्र. 41/2025 के आरोपी बसंत सिंह मरावी पिता सुखदेव सिंह मरावी उम्र 37 वर्ष निवासी-ग्राम घुण्‍डीसरई,थाना शाहपुरा, कतिया बाई धुर्वें पिता स्‍व. हेमराज धुर्वें उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम चंदवाही थाना शाहपुरा जिला डिण्‍डौरी म.प्र. के विरूद्ध धारा 103(1)/3(5), 238 (बी) बीएनएस 2023 के अन्‍तर्गत आरोप है कि आरोपीगणों द्वारा मृतक की मृत्‍यु कारित करने का सामान्‍य आशय के अग्रशरण में मृतक की मृत्‍युकारित कर उसकी हत्‍याकारित की। मामले में शिकायत पर थाना शाहपुरा डिण्‍डौरी द्वारा आरोपीगणों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्‍चात चालान न्‍यायालय में पेश किया गया।

उक्‍त मामले की सुनवाई करते हुए श्री शिवकुमार कौशल, माननीय न्‍यायालय द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश डिण्‍डौरी द्वारा आरोपी बसंत सिंह मरावी पिता सुखदेव सिंह मरावी उम्र37वर्ष निवासी-ग्राम घुण्‍डीसरई,थाना शाहपुरा जिला डिण्‍डौरी, कतिया बाई धुर्वें पिता स्‍व. हेमराज धुर्वें उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम चंदवाही थाना शाहपुरा जिला डिण्‍डौरी म.प्र., दोनो आरोपीगणों को धारा 103(1)/3(5),238(बी) बीएनएस आजीवन कारावास एवं 1000-1000 अर्थदण्‍ड एवं 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000-1000 अर्थदण्‍ड व अर्थदण्‍ड की राशि अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह के अतिरिक्‍त कारावास से दण्डित किया गया।

घटना इस प्रकार है, कि अभियुक्‍तगण द्वारा दिनांक 13.03.2025 को समय 22.00 बजे के मध्‍य स्‍थान ग्राम घुण्‍डीसरई थाना शहपुरा अन्‍तर्गतआरोपी के स्‍वयं के घर में अन्‍य सह-आरोपी कतिया बाई के साथ मिलकर मृतक की मृत्‍यु कारित करने का सामान्‍य आशय बनाया और उस सामान्‍य आशय के अग्रशरण में मृतक की मृत्‍यु कारित की गई। आरोपी बसंत के द्वारा कतिया बाई को शारीरिक संबंध बनाने का मन कर रहा है कहने पर कतिया बाई ने कहा हेमराज देख लेगा।हेमराज के कारण कतिया बाई मना कर रही थी, तब बसंत को गुस्‍सा आ गया और उसने कतिया बाई से कहा कि वह मृतक के दोनों हाथ पकड़े और बसंत के द्वारा मृतक का गला हाथ से दबाया गया हाथ में दर्द होने पर उसने पेंट में लगी बेल्‍ट को निकालकर मृतक के गले में डालकर झटका मारा तो मृतक ने हिलना बंद कर दिया और मृतक की मृत्‍यु हो गया। उसके पश्‍चात बसंत ने कतिया बाई से बोला कि नमक ला कर इसके सीने में लगा देते है कोई पूछेगा तो बता देंगें उल्‍टी कर रहा था इसलिए नमक लगाये है। बेल्‍ट को बसंत ने कपडों में छुपाकर रखा था। विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तदुपरांत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान शिव कुमार कौशल द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी द्वारा उपरोक्तामनुसार दण्ड से दण्डित किया गया ।

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