
बैगांचल एक्प्रेस, डिंडोरी, रविवार 05 अक्टूबर 2025 को जिला कलेक्टर के आदेशानुसार गठित टीम द्वारा SDM के निर्देशन में तहसीलदार डिण्डोरी, औषधि निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक द्वारा मेडिकल स्टोर्स में हानिकारक कफ़ सिरप Nastro-ds, Coldrif Syrup की बिक्री के संबंध में सघन जांच की गई।
जिसमें धन्वंतरि मेडिकल स्टोर पूरानी डिण्डोरी, मदीना मेडिकल स्टोर पुरानी डिण्डोरी, भददु भैया मेडिकल स्टोर बस स्टैंड डिंडौरी में कफ़ सिरप के बैच नंबर बिल इत्यादि देखे गए कही भी शासन द्वारा बैन बैच नंबरों वाले कफ़ सिरप का होना नही पाया गया।
गौरतलब है कि विगत दिनों मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत का दुखद मामला सामने आया है। छिंदवाड़ा के परासिया क्षेत्र में अब तक 11 बच्चों की मौत होने की खबर है। इन बच्चों की मौत कथित तौर पर किडनी फेलियर के कारण हुई।

जिस कफ सिरप को मौतों से जोड़ा गया है, उसका नाम ‘कोल्ड्रिफ’ (Coldrif) सिरप है।
कफ सिरप के नमूनों की लैब जांच में उसमें डायएथिलीन ग्लाइकॉल (Diethylene Glycol – DEG) नामक जहरीला केमिकल अधिक मात्रा में पाया गया, जिसकी मात्रा 48.6% तक थी। यह पदार्थ स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है और इससे किडनी और लीवर फेल हो सकते हैं। यह सिरप तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स (Srisan Pharmaceuticals) द्वारा निर्मित है।
सरकार और प्रशासन की कार्यवाही
बच्चों की मौत की खबर और लैब रिपोर्ट सामने आने के बाद सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है:
मध्य प्रदेश सरकार ने तुरंत प्रभाव से ‘कोल्ड्रिफ’ कफ सिरप की बिक्री और वितरण पर पूरे राज्य में रोक लगा दी है। इसके साथ ही, सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के अन्य सभी उत्पादों की बिक्री पर भी बैन लगा दिया गया है।

डॉक्टर की गिरफ्तारी और निलंबन
बच्चों को यह कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर के खिलाफ ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर डॉक्टर प्रवीण सोनी को निलंबित कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस घटना को अत्यंत दुखद बताया है और दोषियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का आदेश दिया है। मामले की जांच के लिए राज्य स्तर पर एक टीम का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सिरप बनाने वाली फैक्ट्री कांचीपुरम में होने के कारण तमिलनाडु सरकार से भी कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
स्टॉक सील करने के निर्देश:
राज्य औषधि नियंत्रक ने कोल्ड्रिफ सिरप के सभी उपलब्ध स्टॉक को तुरंत सील करने और आगे के आदेश तक न तो बेचने और न ही नष्ट करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को राज्य भर से सिरप के अतिरिक्त सैंपल एकत्र कर जांच के लिए भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में डिंडोरी कलेक्टर द्वारा जिले की दवा दुकानों की जांच हेतु टीम गठित करने के निर्देश दिए गए जिस पर तत्काल कार्यवाही कर गठित दल द्वारा मेडिकल स्टोरों की जांच प्रारंभ कर दी गई है।
गाड़सरई में भी जांच की गई
गाड़ासरई स्थित चौरसिया मेडिकल स्टोर ज्योति मेडिकल सरकार मेडिकल वंदना मेडिकल श्रीराम मेडिकल सत्यम मेडिकल में जाकर शासन द्वारा प्रतिबंधित दवाई कोल्डरिफ एवं नेक्स्ट्रो डीएस सिरप की क्रय विक्रय एवं संधारण की जांच की गई। जांच में उक्त प्रतिबंधित सिरप नहीं पाया गया। मेडिकल संचालकों से कथन लिया गया कि यदि उक्त प्रतिबंधित सिरप पाया जाता है तो उन पर कार्यवाही की जावेगी । जांच के समय भारत सिंह बाटे तहसीलदार बजाग वसीम कुरैशी पटवारी गाड़ासरई डॉ चंद्रशेखर टेकाम मेडिकल ऑफिसर गाड़ासरई शैलेन्द ठाकुर PHC गाड़ासरई उपस्थित रहे।



