द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
बैगांचल एक्प्रेस, डिंडोरी, 27 सितंबर 2025, शनिवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शिव कुमार कौशल ने समनापुर थाना क्षेत्र में माडागौर गांव में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में पदस्थ सेल्समैन को राशन वितरण प्रणाली में दोषी पाए जाने पर दस साल की सजा एक हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
दो महीने के राशन की गड़बड़ी
मीडिया सेल प्रभारी ,अभियोजन अधिकारी मनोज वर्मा ने बताया कि 25 सितम्बर 2024 को खाद्य अधिकारी नितिन जायसवाल ने समनापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी , कि माडागौर सेल्समैन शिवकुमार वनवासी ने हितग्राहियों से बायोमेट्रिक लगवाकर जुलाई और अगस्त का राशन वितरण नहीं किया है।ए ई पी डी एस पोर्टल पर स्टॉक रजिस्टर से मिलान करने पर 32 क्विंटल गेहूं,146 क्विंटल फोर्टी फाईड चावल,18 किलो शक्कर ,35 किलो नमक,34 किलो मूंग दाल,310 लीटर केरोसिन कम मिले है।कुल 45 क्विंटल गेहूं,214.42 क्विंटल चावल,34 किलो मूंग दाल,50 किलो नमक,60 किलो शक्कर,310 लीटर केरोसिन जिनका बाजार मूल्य दस लाख इकतालीस हजार दो सौ 76 रुपए की हेराफेरी की है।समनापुर पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की और न्यायालय में चालान पेश किया।इसके बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है।

