पुलिस ने मामला कायम कर विवेचना में लिया
बैगांचल एक्प्रेस, डिंडोरी, कोतवाली पुलिस ने शिकायतकर्ता मोहदा निवासी अनुसूचित जनजाति की एक महिला की शिकायत पर 31/10/2025 को 14:35 बजे पुरानी डिंडोरी के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद राजेश पाराशर के खिलाफ SC/ST एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। दर्ज मामले के विवरण के अनुसार पार्षद राजेश पाराशर के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 296(a), 115(2), 351(2), 3(5)अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015) 3 (1) (द), 3 (1) (ध),3(2) (va) की धाराओं में मामला पंजीकृत किया गया है। प्राप्त शिकायत के अनुसार फरियादिया वनवासी समाज की है जो कि विगत कई वर्षों से अपने मायके ग्राम मोहदा में रह रही है। अपने परिजनों के साथ कोतवाली पहुंचकर फरियादी ने बताया कि वह घरेलू काम करती हूं। दिनांक 21.10.25 को मेरा पति बबलू वनवासी जो डिंडौरी में वार्ड क्र. 12 में रहता है वह मोहल्ले के शाहिद खान से लड़ाई कर रहा था। तो शाहिद खान ने मुझे फोन लगा कर बताया कि तुम्हारा पति तुम्हारी वजह से मेरे साथ लडाई झगडा कर रहा है। तुम यहां पर आ जाओ तो मैं तथा मेरी मां व भाई डिंडौरी आये मोहल्ले में दुर्गा मंच के पास रात करीब 8 बजे पहुंचे। वहां पर मेरा पति बबलू वनवासी, पार्षद राजेश पारासर, धनेश वनवासी, मैकू वनवासी, प्रहलाद वनवासी व और भी लोग पहले से थे। हम लोग जैसे हीं वहां पहुंचे तो राजेश पारासर ने मुझे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुये जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया साथ ही फरियादी ने पार्षद राजेश पाराशर द्वारा उसके साथ धक्का मुक्की करने वो मारपीट के आरोप भी लगाए है। महिला का आरोप है कि मेरा भाई महेन्द्र वनवासी बीच बचाव करने आया तो वहां पर उपस्थित धनेश वनवासी मैक वनवासी, प्रहलाद वनवासी भी हम दोनों के साथ हांथ मुक्का से मारपीट करने लगे मारपीट से बीच बचाव मेरी कस्तूरा बाई मोहल्ले के राजेन्द्र परमार, कृष्णा परमार आकर बीच बचाव किये हैं। मारपीट के बाद सभी लोग बोल रहे थे कि दोबारा यहां पर आओगे तो तुम लोगों को जान से खत्म देंगे।मारपीट से मुझे बांये कंधे में चोट व भाई महेन्द्र की छाती में दर्द है। राजेश पारासर यह जानते हुये कि हम लोग अनुसूचित जनजाति कोल समाज के हैं उसके बाद भी मेरे व मेरे भाई के साथ अपने साथियों के साथ मिलकर गाली गलौच लड़ाई झगडा मारपीट किया है। घटना के मै अपने मायके चली गयी थी आज रिपोर्ट करने आयी हूं कार्यवाही की जाये। फरियादी की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस द्वारा अपराध धारा 296,115(2), 351(2),3(5) BNS 3(1), 3(1) ध.3 (2) (va) SC/ST Act का कायम कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया।
उल्लेखनीय है कि विगत दिनों शिकायतकर्ता महिला के पति द्वारा अपनी महिला के साथी शाहिद खान के विरुद्ध ऐसी ही शिकायत की गई थी जिस पर मोहदा निवासी शाहिद खान के विरुद्ध SC/ST एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था कोतवाली पुलिस ने उक्त मामले को विवेचना में लेकर अपनी कार्यवाही प्रारंभ कर दी है।

